सरकार नए कारोबारियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ के तहत 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है। यह विशेष रूप से नए व्यवसायियों के लिए है ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें।
इस योजना में ग्रामीण इलाकों के लिए 35% और शहरी इलाकों के लिए 25% की सब्सिडी दी जा रही है ताकि लोग अपना स्वयं का उद्योग लगा सकें। सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए यह कदम उठा रही है ताकि वे बेरोजगारी से मुक्त हो सकें।
इस योजना के तहत, कोई भी युवा छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है, जिस पर 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
पीएमईजीपी योजना के लिए योग्यता मापदंड
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक पंजीकृत व्यवसाय होना चाहिए।
- आवेदक के पास व्यवसाय से संबंधित मूल दस्तावेज होने चाहिए।
- आवेदक के पास जीएसटी नंबर, बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है।
- आवेदक के पास आधार कार्ड, ईमेल आईडी और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- लाभार्थी को कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और पूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएमईजीपी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- व्यवसाय का मूल दस्तावेज
- पंजीकरण संख्या
- लाइसेंस
- पते का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- जीएसटी संख्या
पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत किस प्रकार के उद्योग लगा सकते हैं
पीएमईजीपी योजना के तहत विशेष रूप से मध्यम आकार के व्यवसायों जैसे कृषि आधारित उद्योग, सेवा आधारित उद्योग, खाद्य पदार्थ उद्योग, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित उद्योग आदि छोटे और लघु उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत आसानी से सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मिलने वाली सब्सिडी
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने पर सामान्य वर्ग के युवाओं को 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की ऋण सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को 35% की सब्सिडी मिलेगी।
शहरी क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को 25% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत युवा अपने उद्योग के आधार पर 50 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं और अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर जाएं।
- मेनू विकल्प में “PMEGP Loan Apply” पर क्लिक करें।
- यहां अपनी जानकारी और व्यवसाय का विवरण दर्ज करके एक आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- लॉगिन करके अपना नाम, पता, बैंक खाते का विवरण, व्यवसाय से संबंधित जानकारी और मूल दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म की जांच करें और फाइनल सबमिट करें।
- अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं, तो सरकार आपको सूचित करेगी और जल्द ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी करके 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।